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बिहार LPC आवेदन और स्थिति देखने की पूरी प्रक्रिया

जमीन बेचने या दाखिल-खारिज के लिए जरूरी LPC (Land Possession Certificate) घर बैठे ऑनलाइन बनवाएं और उसकी स्थिति ट्रैक करें। यह सेवा आधिकारिक biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर मुफ्त उपलब्ध है।

1. LPC क्या है

LPC यानी Land Possession Certificate, जिसे हिंदी में भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र भी कहते हैं, अंचलाधिकारी (Circle Officer) द्वारा जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि जमाबंदी के अनुसार किसी जमीन पर संबंधित व्यक्ति का वैध दखल-कब्जा है, और उस पर कोई विवाद लंबित नहीं है।

अगर किसी के पास एक से ज्यादा प्लॉट हैं, तो LPC में उसकी सभी जमीनों का खाता, खेसरा, रकबा और थाना नंबर एक साथ दर्ज होता है, ताकि कुल स्वामित्व स्पष्ट रूप से पता चल सके।

2. LPC कब जरूरत पड़ती है

  • स्वामित्व प्रमाण के रूप में।
  • दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया में सहायक दस्तावेज के तौर पर।
  • जमीन बेचने या खरीदने की प्रक्रिया में।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भूमि स्वामित्व सत्यापित करने में।
ध्यान दें: LPC सिर्फ उन्हीं जमीनों के लिए जारी होता है जिन पर कोई विवाद नहीं है, और जो सरकारी या असाइंड (आवंटित) भूमि नहीं है।

3. जरूरी दस्तावेज

  • जमाबंदी पंजी-II की प्रति (अपने नाम की जमाबंदी)।
  • हाल की लगान रसीद (भू-लगान भुगतान की प्रति)।
  • आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • खाता, खेसरा और मौजा से जुड़ी जानकारी।
  • पासपोर्ट साइज फोटो, अगर पोर्टल पर मांगी जाए।

4. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. पोर्टल खोलें: biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और “ऑनलाइन एल॰ पी॰ सी॰ आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  2. लॉगिन करें: “नागरिक” विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर और कैप्चा से साइन इन करें, या नया खाता हो तो पहले पंजीकरण करें।
  3. जमीन का विवरण भरें: जिला, अंचल, मौजा, खाता और खेसरा संख्या दर्ज करें।
  4. जमाबंदी सत्यापित करें: सिस्टम आपकी जमाबंदी से जानकारी खुद-ब-खुद जांचेगा।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: जमाबंदी की प्रति, लगान रसीद और अन्य मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
  6. आवेदन सबमिट करें: सारी जानकारी जांचकर आवेदन सबमिट करें। मिली आवेदन/केस संख्या को सुरक्षित रखें, आगे स्थिति ट्रैक करने के लिए यही चाहिए होगी।
बिहार LPC ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
biharbhumi.bihar.gov.in पर LPC आवेदन करने का तरीका
ध्यान दें: आवेदन सबमिट होने के बाद अंचलाधिकारी (CO) द्वारा सत्यापन किया जाता है। सामान्यतः यह प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है।

5. LPC आवेदन की स्थिति कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।

  1. विकल्प खोलें: होमपेज पर “एल॰ पी॰ सी॰ आवेदन स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
  2. विवरण चुनें: अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें।
  3. केस नंबर डालें: आवेदन के समय मिली केस/आवेदन संख्या दर्ज करें।
  4. सुरक्षा कोड भरें: दिखाया गया सुरक्षा कोड भरकर “Search” पर क्लिक करें।
  5. स्थिति देखें: आवेदन की वर्तमान स्थिति (लंबित/स्वीकृत/अस्वीकृत) स्क्रीन पर दिखेगी। स्वीकृत होने पर प्रमाण पत्र यहीं से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. फीस की जानकारी

सेवाशुल्क
ऑनलाइन LPC आवेदन (पोर्टल पर)निःशुल्क
CSC/वसुधा केंद्र से आवेदननाममात्र सेवा शुल्क लागू

पोर्टल पर सीधे आवेदन करने पर कोई सरकारी शुल्क नहीं लगता। अगर किसी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद से आवेदन करते हैं, तो वहां का सेवा शुल्क अलग से देना पड़ सकता है।

7. ऑफलाइन आवेदन (तहसील/अंचल कार्यालय से)

अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो, तो अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय जाकर भी LPC के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहां निर्धारित फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है, जिसके बाद अंचलाधिकारी सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इसमें भी सामान्यतः 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।

8. सहायता कहां से लें

LPC आवेदन में दिक्कत आए, स्थिति अपडेट न हो, या दस्तावेज अपलोड न हो पाए, तो इन आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें।

संपर्क माध्यमविवरण
टोल फ्री हेल्पलाइन1800-345-6215
जन शिकायत पोर्टलपोर्टल पर उपलब्ध विकल्प से शिकायत दर्ज करें
अंचल कार्यालयअपने क्षेत्र के अंचलाधिकारी (CO) से संपर्क करें