बिहार भूमि रिकॉर्ड

Bihar Bhumi – खाता, खेसरा, जमाबंदी और दाखिल-खारिज गाइड

बिहार में अपनी जमीन का खाता-खेसरा, जमाबंदी पंजी-II और भू-नक्शा ऑनलाइन देखें, और दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-लगान व LPC जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करें। बिहार की खास बात यह है कि अलग-अलग सेवाएं अलग-अलग पोर्टल पर चलती हैं, जिनका पूरा तरीका यह गाइड बताती है। मुख्य पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in है।

पहले यह समझें: बिहार में शब्द और ढांचा अलग है

बिहार में जमीन के लिए “खाता” और “खेसरा” शब्द चलते हैं, और मालिकाना हक का मुख्य दस्तावेज “जमाबंदी पंजी-II” (Register-II) कहलाता है। यहां प्रशासनिक ढांचा जिला, अनुमंडल, अंचल, हल्का और मौजा में बंटा है। रिकॉर्ड खोजते समय यही क्रम काम आता है, इसलिए अपना अनुमंडल, अंचल और मौजा सही-सही चुनना जरूरी है।

कौन सी सेवा किस पोर्टल पर

बिहार में सभी सेवाएं एक ही जगह नहीं, बल्कि अलग-अलग सरकारी पोर्टल पर चलती हैं। सही पोर्टल जानना सबसे जरूरी है।

मुख्य पोर्टल

दाखिल-खारिज आवेदन, LPC आवेदन और सभी सेवाओं का मुख्य द्वार।

biharbhumi.bihar.gov.in
परिमार्जन पोर्टल

जमाबंदी पंजी-II देखना, म्युटेशन स्थिति, और जमाबंदी में सुधार के लिए।

parimarjanplus.bihar.gov.in/
भू-नक्शा पोर्टल

जमीन का डिजिटल नक्शा और खेसरा की सीमाएं देखने के लिए।

bhunaksha.bihar.gov.in
भू-लगान पोर्टल

जमीन का बकाया लगान (भूमि कर) ऑनलाइन जमा करने के लिए।

bhulagan.bihar.gov.in

जमाबंदी पंजी-II कैसे देखें (चरण-दर-चरण)

जमाबंदी देखना मुफ्त है। यह मुख्य पोर्टल से खुलती है, लेकिन असल रिकॉर्ड परिमार्जन पोर्टल पर दिखता है।

चरण
क्या करें
1. पोर्टल खोलें
biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं
2. जमाबंदी विकल्प चुनें
होमपेज पर “जमाबंदी पंजी देखें” पर क्लिक करें
3. जिला और अंचल चुनें
अपना जिला, अंचल और मौजा (गांव) चुनकर “Proceed” दबाएं
4. खोज विकल्प चुनें
रैयत के नाम, खाता संख्या, खेसरा/प्लॉट नंबर, या जमाबंदी संख्या से खोजें
5. सर्च करें
जानकारी भरकर “Search” बटन दबाएं
6. देखें और प्रिंट करें
जमाबंदी पंजी-II स्क्रीन पर आएगी, प्रिंट आइकन से डाउनलोड करें

पूरी जमाबंदी एक साथ देखने के लिए “समस्त पंजी-II नाम के अनुसार देखें” विकल्प भी उपलब्ध है। जमाबंदी को भारत की 22 भाषाओं में भी देखा जा सकता है।

भू-नक्शा कैसे देखें (चरण-दर-चरण)

बिहार का भू-नक्शा अलग पोर्टल bhunaksha.bihar.gov.in पर मिलता है, जहां RS/CS सर्वे टाइप चुनना खास बात है।

चरण
क्या करें
1. पोर्टल खोलें
bhunaksha.bihar.gov.in पर जाकर “View Map” चुनें
2. विवरण चुनें
District, Sub Division, Circle और Mauza चुनें
3. सर्वे टाइप चुनें
Survey Type (RS या CS), Map Instance और Sheet Number चुनें
4. प्लॉट चुनें
नक्शे में अपना प्लॉट (खेसरा) चुनें, खेसरा नंबर, रकबा और चौहदी दिखेगी
5. नक्शा डाउनलोड करें
“LPM Reports” पर क्लिक कर अपने प्लॉट का नक्शा PDF में डाउनलोड करें

RS (Revisional Survey) और CS (Cadastral Survey) बिहार के दो अलग सर्वे रिकॉर्ड हैं। अगर एक में प्लॉट न दिखे, तो दूसरा सर्वे टाइप चुनकर देखें।

दाखिल-खारिज (Mutation) कैसे करें

biharbhumi.bihar.gov.in पर पंजीकरण और लॉगिन करके दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।

चरण
क्या करें
1. विकल्प चुनें
होमपेज पर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज” पर क्लिक करें
2. लॉगिन/पंजीकरण करें
पहले से पंजीकृत हैं तो नागरिक चुनकर मोबाइल नंबर और कैप्चा से साइन इन करें, नहीं तो “पंजीकरण” करें
3. पंजीकरण विवरण भरें
नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार, मोबाइल, ईमेल और पूरा पता भरकर पंजीकरण करें
4. आवेदन फॉर्म भरें
लॉगिन के बाद जमीन का विवरण चरणबद्ध तरीके से भरें
5. दस्तावेज और सबमिट
रजिस्ट्री/बैनामा, वारिस प्रमाण पत्र या दान पत्र (मामले अनुसार) अपलोड कर अंतिम रूप से सबमिट करें
जरूरी: दाखिल-खारिज सरकारी पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त है। कोई एजेंट इसके नाम पर पैसे मांगे तो सावधान रहें, सिर्फ दस्तावेजों की फोटोकॉपी/स्कैनिंग का मामूली खर्च लग सकता है।

म्युटेशन (दाखिल-खारिज) की स्थिति कैसे देखें

आवेदन के बाद उसकी स्थिति परिमार्जन पोर्टल पर देखी जा सकती है।

चरण
क्या करें
1. विकल्प खोलें
होमपेज पर “ऑनलाइन म्यूटेशन की स्थिति देखें” पर क्लिक करें
2. विवरण चुनें
जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें
3. खोज विकल्प चुनें
केस नंबर, डीड नंबर, मौजा, या प्लॉट नंबर में से एक चुनें
4. सर्च करें
जानकारी और सुरक्षा कोड भरकर “Search” दबाएं, स्थिति (लंबित/स्वीकृत/अस्वीकृत) दिखेगी
ध्यान दें: अगर म्युटेशन अस्वीकृत (Rejected) हो जाए, तो DCLR (Deputy Collector Land Reforms) न्यायालय में अपील की जा सकती है।

भू-लगान (भूमि कर) ऑनलाइन कैसे भरें

जमीन का बकाया लगान अलग पोर्टल bhulagan.bihar.gov.in पर जमा होता है।

चरण
क्या करें
1. पोर्टल खोलें
bhulagan.bihar.gov.in पर जाकर “ऑनलाइन भुगतान करें” चुनें
2. जगह चुनें
जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें
3. जमीन खोजें
रैयत के नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर या जमाबंदी संख्या से खोजें
4. भुगतान करें
बकाया विवरण देखकर “ऑनलाइन भुगतान” चुनें और भुगतान पूरा करें
5. रसीद रखें
भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

जरूरी शब्द, आसान भाषा में

बिहार में भूमि रिकॉर्ड के शब्द दूसरे राज्यों से अलग हैं। यहां हर शब्द का सीधा मतलब दिया गया है।

खाता (Khata)

यह किसी रैयत (भू-स्वामी) का खाता नंबर है, जिसके अंतर्गत उसकी जमीनें दर्ज होती हैं।

खेसरा (Khesra)

यह किसी एक भूखंड (प्लॉट) की विशिष्ट संख्या है, जो उस टुकड़े की पहचान करती है।

जमाबंदी पंजी-II

Register-II यानी मालिकाना हक का मुख्य दस्तावेज, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा और लगान की जानकारी होती है।

रैयत (Raiyat)

बिहार में जमीन के मालिक या काश्तकार को रैयत कहा जाता है।

अनुमंडल, अंचल, हल्का, मौजा

बिहार का प्रशासनिक ढांचा: जिला के अंदर अनुमंडल, फिर अंचल (Circle), फिर हल्का, और सबसे छोटी इकाई मौजा (गांव)।

RS और CS सर्वे

RS (Revisional Survey) और CS (Cadastral Survey) बिहार के दो अलग-अलग समय के सर्वे रिकॉर्ड हैं, जो भू-नक्शा में चुने जाते हैं।

फीस की जानकारी

सेवा
शुल्क
जमाबंदी पंजी-II देखना
निःशुल्क
खाता-खेसरा और भू-नक्शा देखना
निःशुल्क
दाखिल-खारिज (Mutation) आवेदन
निःशुल्क
भू-लगान (भूमि कर)
बकाया राशि के अनुसार
LPC आवेदन
नाममात्र शुल्क लागू

बिहार भूमि की ज्यादातर देखने वाली सेवाएं मुफ्त हैं। भू-लगान बकाया राशि पर निर्भर करता है, और LPC पर नाममात्र शुल्क लग सकता है।

सहायता कहां से लें

बिहार भूमि पोर्टल या किसी सेवा से जुड़ी समस्या के लिए इन माध्यमों से संपर्क करें।

टोल फ्री हेल्पलाइन
1800-345-6215

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार।

जन शिकायत पोर्टल
ऑनलाइन

रिकॉर्ड में गलती या सेवा संबंधी शिकायत के लिए।

अंचल कार्यालय
स्थानीय

अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी (CO) से संपर्क करें।

जमाबंदी में गलती सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल का इस्तेमाल करें। म्युटेशन अस्वीकृत होने पर DCLR न्यायालय में अपील की जा सकती है।