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परिमार्जन प्लस से जमाबंदी में सुधार कैसे करें

अगर आपकी डिजिटल जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान की गलती है, तो उसे घर बैठे ऑनलाइन सुधारें। यह सेवा आधिकारिक parimarjanplus.bihar.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

1. परिमार्जन प्लस क्या है

परिमार्जन प्लस, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक ऑनलाइन सेवा है, जिसके जरिए नागरिक अपनी डिजिटाइज्ड जमाबंदी में हुई गलतियों को खुद सुधार सकते हैं। बिहार में अब तक राज्य के सभी 534 अंचलों की लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियां डिजिटल की जा चुकी हैं, और डिजिटाइजेशन के दौरान कई बार नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में टाइपिंग जैसी गलतियां रह जाती हैं। परिमार्जन प्लस इन्हीं गलतियों को सुधारने का आधिकारिक तरीका है।

2. आवेदन के दो प्रकार, सही चुनना जरूरी

परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन करते समय सही श्रेणी चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों अलग-अलग स्थितियों के लिए हैं।

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार

अगर आपकी जमाबंदी पहले से पोर्टल पर मौजूद है, लेकिन उसमें नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में कोई गलती है, तो यह विकल्प चुनें। यह सबसे आम मामला है।

छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाइजेशन

अगर आपकी जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध ही नहीं है (डिजिटाइजेशन के दौरान छूट गई है), तो इस विकल्प से उसे पहली बार ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है।

ध्यान दें: एक तीसरा विकल्प भी है, अगर दाखिल-खारिज (म्युटेशन) के बाद बनी नई जमाबंदी में सिर्फ लगान राशि या चौहद्दी (सीमा विवरण) में गलती हो, तो उसके लिए अलग श्रेणी उपलब्ध है।

3. जरूरी दस्तावेज

  • पुरानी/मूल जमाबंदी या रैयत के नाम का प्रमाण।
  • सही जानकारी दिखाने वाला दस्तावेज (जैसे सही नाम के लिए आधार कार्ड, सही रकबे के लिए पुराना रिकॉर्ड)।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, OTP सत्यापन के लिए।
  • पूरा पता और पिन कोड।

4. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. पोर्टल खोलें: parimarjanplus.bihar.gov.in पर जाएं और “Post Your Application” पर क्लिक करें।
  2. नाम और संपर्क भरें: स्क्रूटिनी आवेदन फॉर्म में अपना नाम, ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर “Send OTP” पर क्लिक करें।
  3. OTP सत्यापित करें: मोबाइल और ईमेल दोनों पर आए 4 अंकों के OTP दर्ज करके “Verify OTP” पर क्लिक करें।
  4. पता भरें: सत्यापन के बाद खुले फॉर्म में अपना पता, जिला और पिन कोड भरें।
  5. जमीन का स्थान चुनें: जिला चुनने के बाद अंचल और मौजा चुनें।
  6. आवेदन श्रेणी चुनें: सही विकल्प चुनें, जैसे “डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार” या “छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाइजेशन”।
  7. सुधार का विवरण भरें: क्या गलत है और सही जानकारी क्या होनी चाहिए, यह स्पष्ट रूप से भरें।
  8. दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें: सहायक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें, और मिली आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
बिहार परिमार्जन प्लस से जमाबंदी सुधार आवेदन की प्रक्रिया
parimarjanplus.bihar.gov.in पर सुधार आवेदन करने का तरीका

5. सुधार कैसे होता है

आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अंचलाधिकारी (Circle Officer) सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके पूरी जांच करते हैं। जांच में जानकारी सही पाए जाने पर, अंचलाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमाबंदी में सुधार कर देते हैं और आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है।

6. आवेदन की स्थिति कैसे देखें

  1. ट्रैक पेज खोलें: parimarjanplus.bihar.gov.in पर जाकर “Track Application” विकल्प खोलें।
  2. आवेदन प्रकार चुनें: “Rectification in Digitized Jamabandi” या “Digitization of Jamabandi Not Available Online” में से वही चुनें, जो आपने आवेदन करते समय चुना था।
  3. जिला चुनें: ड्रॉप-डाउन से अपना जिला चुनें (जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर आदि)।
  4. आगे का विवरण चुनें: अगले ड्रॉप-डाउन से अंचल/अन्य विवरण चुनें।
  5. स्थिति देखें: आवेदन की स्थिति (Approved, Pending, या वापस भेजा गया) स्क्रीन पर दिख जाएगी।

7. सहायता कहां से लें

आवेदन जमा करने, OTP न मिलने, या सुधार में देरी होने पर इन आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें।

संपर्क माध्यमविवरण
टोल फ्री हेल्पलाइन1800-345-6215
जन शिकायत पोर्टलबिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प से शिकायत दर्ज करें
अंचल कार्यालयअपने क्षेत्र के अंचलाधिकारी (CO) से संपर्क करें