Quick Guide
राजस्थान में नामांतरण के लिए आवेदन और स्थिति कैसे देखें
जमीन के मालिकाना हक में बदलाव दर्ज कराने के लिए नामांतरण का ऑनलाइन आवेदन अपना खाता पोर्टल पर किया जा सकता है, और उसकी स्थिति भी टोकन नंबर से घर बैठे देखी जा सकती है।
1. शुरू करने से पहले क्या चाहिए
- आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता।
- जमीन का खाता या खसरा संख्या, और जिला-तहसील-गाँव की जानकारी।
- नामांतरण के प्रकार के अनुसार जरूरी दस्तावेज, एक ही PDF फाइल में तैयार।
2. नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- पोर्टल खोलें: apnakhata.rajasthan.gov.in पर जाकर “नामांतरण के लिये आवेदन करें” चुनें।
- प्रकार चुनें: ड्रॉपडाउन से अपने मामले से मिलता प्रकार चुनें और “आगे चले” पर क्लिक करें।
- आवेदक विवरण भरें: आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल, ईमेल (वैकल्पिक) और पता भरें।
- गाँव चुनें: जिला, तहसील और गाँव चुनें।
- खाता/खसरा चुनें: जमीन का खाता या खसरा संख्या डालकर खातेदार का चयन करें।
- प्रकार-अनुसार जानकारी भरें: चुने गए नामांतरण प्रकार के हिसाब से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भरें (जैसे विरासत में मृतक खातेदार का विवरण, या न्यायालय आदेश में डिक्री का विवरण)।
- दस्तावेज अपलोड करें: जरूरी दस्तावेज एक ही PDF फाइल में मिलाकर अपलोड करें, और Submit पर क्लिक करें।
- टोकन नंबर सुरक्षित रखें: सबमिट होते ही स्क्रीन पर टोकन नंबर (फॉर्मेट: xxxx/xxxxx/xx) दिखेगा। इसे नोट कर लें, आगे की पूरी स्थिति इसी नंबर से ट्रैक होगी।
ध्यान दें: पोर्टल पर नामांतरण आठ प्रकार में बांटा गया है — रहनमुक्त (ऋणमुक्त) का नामांतरण, विरासत का नामांतरण, हकत्याग का नामांतरण, उपहार का नामांतरण, नाबालिग से बालिग का नामांतरण, आवंटन का नामांतरण, और न्यायालय आदेश का नामांतरण। सही प्रकार चुनना जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार के लिए मांगे जाने वाले दस्तावेज अलग होते हैं। सभी जानकारी हिंदी में ही मान्य है, रोमन में टाइप कर स्पेस दबाने पर टेक्स्ट अपने आप हिंदी में बदल जाता है।
जरूरी: सभी दस्तावेज एक ही PDF फाइल में जोड़कर अपलोड करना अनिवार्य है, और PDF में हर पेज का साइज 150 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज न होने पर आवेदन सीधे निरस्त कर दिया जाता है।
3. आवेदन की वर्तमान स्थिति कैसे देखें
- पोर्टल के होमपेज मेनू से “आवेदन की वर्तमान स्थिति” चुनें।
- आवेदन के समय मिला टोकन नंबर (फॉर्मेट: xxxx/xxxxx/xx) दर्ज करें।
- “आवेदन का प्रकार” में “सभी नामांतरण” या “सीमाज्ञान” में से सही विकल्प चुनें।
- “आगे चलें” पर क्लिक करते ही आवेदन किस स्तर पर है, यह स्क्रीन पर दिख जाएगा।
ध्यान दें: नामांतरण आदेश होने के बाद हमेशा नई जमाबंदी नकल निकालकर जांच लें कि नाम, हिस्सा और खसरा सही दर्ज हुए हैं। कोई गलती दिखे तो तुरंत संबंधित तहसील कार्यालय में संशोधन के लिए आवेदन दें।
4. सहायता कहां से लें
नामांतरण आवेदन में तकनीकी दिक्कत आने पर नीचे दिए गए माध्यमों से संपर्क करें।
| संपर्क माध्यम | विवरण |
|---|---|
| राजस्व मंडल राजस्थान | 0145-2627891, ईमेल: bor-rj@nic.in |
| आदेश में देरी या आपत्ति | संबंधित तहसीलदार कार्यालय से सीधे संपर्क करें, क्योंकि आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया स्थानीय राजस्व न्यायालय में होती है। |
| पता | राजस्व मण्डल राजस्थान, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर |