Quick Guide

राजस्थान में जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे देखें

अपनी जमीन की जमाबंदी नकल (ROR) घर बैठे ऑनलाइन देखें। यह सुविधा राजस्व मंडल राजस्थान के आधिकारिक अपना खाता पोर्टल पर पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है, किसी लॉगिन की जरूरत नहीं।

1. शुरू करने से पहले क्या चाहिए

  • अपना जिला, तहसील और गाँव का नाम।
  • खाता संख्या, खसरा संख्या, या खातेदार (मालिक) का नाम, इनमें से कोई एक जानकारी।
  • इंटरनेट कनेक्शन वाला मोबाइल या कंप्यूटर।

2. जमाबंदी नकल देखने की पूरी प्रक्रिया

  1. पोर्टल खोलें: आधिकारिक अपना खाता वेबसाइट apnakhata.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. विकल्प चुनें: होमपेज पर बाईं ओर दिए मेनू से “जमाबंदी नकल” पर क्लिक करें।
  3. जिला और तहसील चुनें: ऊपर दिए ड्रॉपडाउन से अपना जिला और तहसील चुनें।
  4. जमाबन्दी वर्ष चुनें: “चौसाला पद्धति जमाबन्दी” (पुरानी मैनुअल पद्धति) या “ऑनलाइन जमाबन्दी” (डिजिटल रिकॉर्ड) में से एक विकल्प चुनें। ज्यादातर मामलों में “ऑनलाइन जमाबन्दी” ही सही विकल्प है।
  5. गाँव चुनें: नीचे दी सूची में से अपना गाँव खोजें, या दाईं ओर दिए अक्षर-पैनल से गाँव के नाम का पहला अक्षर चुनकर सूची छोटी करें।
  6. प्रतिलिपि का प्रकार चुनें: गाँव चुनते ही अगला पेज खुलेगा जिसमें जिला-तहसील-गाँव पहले से भरा दिखेगा। यहां “जमाबंदी की प्रतिलिपि” रेडियो बटन चुनें।
  7. खोज का तरीका चुनें: अब खाता संख्या, खसरा संख्या या नाम से, इनमें से कोई एक विकल्प चुनकर मांगी गई जानकारी भरें।
  8. देखें और सुरक्षित करें: आपकी जमाबंदी नकल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आप PDF के रूप में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
राजस्थान में जमाबंदी नकल देखने की प्रक्रिया
अपना खाता पोर्टल पर जमाबंदी नकल देखने का तरीका
ध्यान दें: यदि आप नाम से खोज रहे हैं, तो देवनागरी में मालिक के नाम के शुरुआती 3-4 अक्षर टाइप कर “ढूंढें” दबाएं। रोमन में टाइप करने पर भी टेक्स्ट स्पेस दबाते ही अपने आप हिंदी में बदल जाता है। मिलते-जुलते नामों की सूची में से पिता या पति के नाम का मिलान करके सही खाता चुनें, क्योंकि वर्तनी अलग हो सकती है।

3. सूचनार्थ नकल बनाम ई-हस्ताक्षरित नकल

राजस्थान में जमाबंदी नकल दो रूपों में मिलती है, और दोनों का उपयोग अलग है:

  • सूचनार्थ नकल: पोर्टल पर तुरंत मुफ्त मिलती है, केवल सामान्य जानकारी के लिए है।
  • ई-हस्ताक्षरित नकल: डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रमाणित प्रति, जिसके लिए ई-मित्र/CSC कियोस्क पर आवेदन और निर्धारित शुल्क देना पड़ता है।
जरूरी: पोर्टल पर मिलने वाली सूचनार्थ नकल को न्यायालय या किसी सरकारी कार्यालय में प्रमाणित/प्राधिकृत प्रति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे किसी भी उपयोग के लिए ई-हस्ताक्षरित नकल के लिए निर्धारित कियोस्क पर आवेदन करना जरूरी है।

4. सहायता कहां से लें

जमाबंदी नकल से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए माध्यमों से संपर्क करें।

संपर्क माध्यमविवरण
राजस्व मंडल राजस्थान0145-2627891, ईमेल: bor-rj@nic.in
भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय0141-2373904, ईमेल: scr-rj@nic.in
पताराजस्व मण्डल राजस्थान, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर