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बिहार दाखिल-खारिज (Mutation): आवेदन और स्थिति देखने की पूरी प्रक्रिया

जमीन खरीदने या विरासत में मिलने के बाद रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज कराएं, और अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। यह सेवा आधिकारिक biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।

1. आवेदन से पहले यह जरूर जांच लें

अतिआवश्यक सूचना: दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने से पहले यह जरूर देख लें कि “विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत” (जिसकी जमाबंदी से भूमि खारिज होनी है) की जमाबंदी पोर्टल पर मौजूद है या नहीं। अगर विक्रेता की जमाबंदी पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो पहले परिमार्जन के माध्यम से उसकी जमाबंदी सुधरवाएं, उसके बाद ही दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करें। बिना इस जांच के किया गया आवेदन अटक सकता है।

2. जरूरी दस्तावेज

  • रजिस्ट्री/बैनामा की प्रति, अगर खरीद-बिक्री का मामला हो।
  • वारिस प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासत के मामले में।
  • दान पत्र (Gift Deed), दान के मामले में।
  • आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • खाता, खेसरा और जमाबंदी से जुड़ी जानकारी।

3. पंजीकरण और लॉगिन कैसे करें

  1. पोर्टल खोलें: biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और “ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  2. नए उपयोगकर्ता: अगर पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “पंजीकरण” बटन पर क्लिक कर अपना खाता बनाएं।
  3. उपयोगकर्ता प्रकार चुनें: “नागरिक” विकल्प चुनें (संचालक सिर्फ अधिकृत ऑपरेटरों के लिए है)।
  4. मोबाइल नंबर भरें: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. कैप्चा भरें: दिखाए गए अक्षर कैप्चा बॉक्स में भरें।
  6. साइन इन करें: “साइन इन करें” बटन पर क्लिक कर लॉगिन पूरा करें।
बिहार भूमि पोर्टल दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया
biharbhumi.bihar.gov.in पर नागरिक लॉगिन का तरीका

4. दाखिल-खारिज आवेदन की प्रक्रिया

  1. आवेदन फॉर्म खोलें: लॉगिन के बाद दाखिल-खारिज आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  2. जमीन का विवरण भरें: जिला, अंचल, मौजा, खाता, खेसरा और रकबे की जानकारी चरणबद्ध तरीके से भरें।
  3. पक्षकारों की जानकारी दें: विक्रेता (पूर्व रैयत) और खरीदार (नया रैयत) दोनों का विवरण भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: रजिस्ट्री, वारिस प्रमाण पत्र या दान पत्र स्कैन कर अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: सारी जानकारी जांचकर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें। मिली आवेदन/केस संख्या को सुरक्षित रखें।
ध्यान दें: आवेदन सबमिट होने के बाद यह हल्का कर्मचारी और अंचलाधिकारी (CO) के पास जांच के लिए जाता है। अगर कोई आपत्ति न हो, तो अंचलाधिकारी अंतिम आदेश पारित कर देते हैं।

5. आवेदन की स्थिति (Mutation Status) कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति परिमार्जन पोर्टल पर देखी जा सकती है।

  1. स्थिति पेज खोलें: होमपेज पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति देखें” पर क्लिक करें। यह आपको “Application Status of Mutation” पेज पर ले जाएगा।
  2. जिला और अंचल चुनें: अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनकर “Proceed” पर क्लिक करें।
  3. खोज का तरीका चुनें: इनमें से कोई एक विकल्प चुनें:
    • केस नंबर से खोजें
    • डीड नंबर से खोजें (रजिस्ट्रेशन वर्ष सहित)
    • मौजा से खोजें
    • प्लॉट नंबर से खोजें
  4. सुरक्षा कोड भरें: दिखाए गए सुरक्षा कोड (जैसे 4+6) का जवाब भरें।
  5. सर्च करें: “Search” बटन पर क्लिक करें। आवेदन की वर्तमान स्थिति (लंबित/स्वीकृत/अस्वीकृत) स्क्रीन पर दिखेगी।

6. अंचलाधिकारी द्वारा वापस किए गए आवेदन कैसे देखें

कई बार अंचलाधिकारी (CO) आवेदन को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते, बल्कि सुधार के लिए वापस आवेदक को भेज देते हैं। यह सूची अलग से देखी जा सकती है, ताकि पता चल सके कि आपके आवेदन में क्या ठीक करना है।

  1. विकल्प खोलें: होमपेज पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति देखें (अंचलाधिकारी द्वारा वापस किया गया)” पर क्लिक करें।
  2. जिला और अंचल चुनें: अपना जिला और अंचल चुनकर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
  3. हल्का और मौजा चुनें: ड्रॉप-डाउन से अपना हल्का और मौजा चुनें।
  4. सुरक्षा कोड भरें: दिखाए गए सुरक्षा कोड (जैसे 6+8) का जवाब भरें।
  5. खोजें: “खोजें” बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आवेदन वापस किया गया है, तो वह इस सूची में दिखेगा।
ध्यान दें: अगर आपका आवेदन इस सूची में दिखे, तो जल्द से जल्द बताई गई कमी को सुधार कर दोबारा आवेदन जमा करें, वरना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

7. इससे जुड़ी अन्य सेवाएं

  • दाखिल ख़ारिज त्रुटि जांच: आवेदन में कोई गलती हो तो इस विकल्प से जांची जा सकती है।
  • दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें: अगर किसी और के आवेदन पर आपको आपत्ति हो, तो इसी पोर्टल से दर्ज कर सकते हैं।
  • कॉज लिस्ट-अंचलाधिकारी न्यायालय: अंचलाधिकारी न्यायालय में किस दिन कौन से केस की सुनवाई है, यह यहां देखा जा सकता है।
जरूरी: दाखिल-खारिज सरकारी पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त है। कोई एजेंट इसके नाम पर पैसे मांगे तो सावधान रहें। अगर आवेदन अस्वीकृत (Rejected) हो जाए, तो DCLR (Deputy Collector Land Reforms) न्यायालय में अपील की जा सकती है।

8. सहायता कहां से लें

आवेदन जमा करने या स्थिति देखने में दिक्कत आए, तो इन आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें।

संपर्क माध्यमविवरण
टोल फ्री हेल्पलाइन1800-345-6215
जन शिकायत पोर्टलपोर्टल पर उपलब्ध विकल्प से शिकायत दर्ज करें
अंचल कार्यालयअपने क्षेत्र के अंचलाधिकारी (CO) से संपर्क करें