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मध्यप्रदेश खतौनी की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति कैसे लें

सरकारी काम के लिए कानूनी रूप से मान्य प्रमाणित प्रति चाहिए? यह गाइड webgis2.mpbhulekh.gov.in से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेने का पूरा तरीका बताती है।

1. डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति क्या है

एमपी भूलेख पोर्टल दो तरह की प्रतियां देता है। पहली, साधारण (अप्रमाणित) प्रति, जो बिना लॉगिन के मुफ्त मिलती है और सिर्फ जानकारी के लिए होती है। दूसरी, डिजिटल हस्ताक्षरित (HSM Digitally Signed) प्रमाणित प्रति, जिस पर सरकार का डिजिटल हस्ताक्षर लगा होता है और यह कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होती है।

यह डिजिटल हस्ताक्षर खसरा, खतौनी, B1, और भू नक्शा — इन चारों तरह के दस्तावेजों पर लागू होता है। यानी किसी भी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति चाहिए हो, प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही रहती है।

2. कब जरूरत पड़ती है

  • सरकारी कामों में।
  • जमीन की रजिस्ट्री या खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में।
  • कोर्ट-कचहरी या राजस्व न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए।
  • सरकारी योजनाओं में सत्यापन के लिए।
ध्यान दें: साधारण मुफ्त प्रति सिर्फ स्क्रीन पर देखने या अपनी जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन किसी भी आधिकारिक जगह जमा करने के लिए हमेशा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ही मांगी जाती है।

3. डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेने की पूरी प्रक्रिया

  1. पंजीकरण करें: पोर्टल पर “पंजीकरण” विकल्प से पब्लिक यूजर के रूप में रजिस्टर करें। इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल और पता चाहिए होता है।
  2. OTP वेरिफाई करें: मोबाइल नंबर पर आया OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।
  3. साइन इन करें: लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा भरकर साइन इन करें।
  4. सही विकल्प चुनें: जिस रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति चाहिए (भू-अभिलेख या भू-भाग नक्शा), उसमें डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि वाले सवाल पर “हाँ” चुनें।
  5. रिकॉर्ड खोजें: भूखंड ID, ULPIN, या भूमिस्वामी समग्र संख्या डालकर अपनी जमीन खोजें।
  6. दस्तावेज और पेज चुनें: जिस साल और पेज की प्रति चाहिए, उसे चुनकर कार्ट/सूची में जोड़ें।
  7. भुगतान करें: UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या QR कोड में से किसी एक माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
  8. डाउनलोड करें: भुगतान सफल होते ही डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित PDF कुछ ही मिनटों में डैशबोर्ड से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।
एमपी भूलेख पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेने की प्रक्रिया
webgis2.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर प्रमाणित प्रति डाउनलोड करने का तरीका
ध्यान दें: पंजीकरण एक बार करने के बाद, अगली बार से आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

4. फीस और भुगतान के तरीके

सेवाशुल्क
पंजीकरणनिःशुल्क
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनीलगभग ₹30 प्रति दस्तावेज (पेज/प्रकार के अनुसार बदल सकता है)
प्रमाणित भू नक्शासशुल्क, राशि दस्तावेज पर निर्भर

भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या QR कोड से किया जा सकता है। सटीक शुल्क दस्तावेज के प्रकार और पेजों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए भुगतान से पहले पोर्टल पर दिखाई गई राशि जरूर देखें।

5. क्या यह कानूनी रूप से मान्य है

हाँ। डिजिटल हस्ताक्षरित (HSM Digitally Signed) प्रति पर सरकार का आधिकारिक डिजिटल हस्ताक्षर होता है, जिसे कोर्ट और सरकारी विभाग समान रूप से मान्यता देते हैं। इसे प्रिंट करने पर भी यह उतनी ही मान्य रहती है जितनी तहसील से मिली भौतिक प्रमाणित प्रति।

6. सहायता कहां से लें

भुगतान में दिक्कत आए, डाउनलोड न हो, या प्रमाणित प्रति में कोई गलती दिखे, तो इन आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें।

संपर्क माध्यमविवरण
टोल फ्री हेल्पलाइन18002030311
लैंडलाइन0751-2441200 (CLRM कार्यालय, ग्वालियर)
ईमेलclrgwa@mp.nic.in